बुलंदशहर :उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में शनिवार को अदालत ने नाबालिग बालिका के संग जबरन छेड़खानी और अश्लीलता के मामले में दोषी को पांच साल के कारावास और दस हजार के जुर्माने की सजा सुनायी
एडीजीसी महेश राघव ने बताया कि जिले के खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग छात्रा अपने घर की छत पर सो रही थी। इसी दौरान गांव का पड़ोसी अभियुक्त पवन कुमार पुत्र राजेंद्र सिंह छत पर चढ़ गया नाबालिग लड़की के साथ अश्लीलता व छेड़खानी करने लगा।
इस प्रकरण में अपर सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट तरुण कुमार सिंह ने शनिवार को आरोपी पवन कुमार को 5 वर्ष का कारावास एवं 10000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।
नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को पांच साल की सजा व जुर्माना
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