अगरतला: त्रिपुरा के खोवाई जिले के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने हरियाणा के एक व्यक्ति को नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) कानून के तहत दोषी ठहराते हुये 14 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
दोषी हरपाल सिंह को अप्रैल 2022 में पुलिस चेकिंग के दौरान असम-अगरतला राष्ट्रीय राजमार्ग पर नवीन नामक ट्रक चालक के साथ राज्य से सूखी भांग ले जाते समय गिरफ्तार किया गया था। दोनों आरोपी हरियाणा के रहने वाले थे। नवीन का हाल ही में हरियाणा के एक अस्पताल में निधन हो गया।
उनकी गाड़ी से करीब 456 किलो गांजा बरामद किया गया था और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
सरकारी अभियोजक बिकास देब ने मंगलवार को कहा, ”अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजीब भट्टाचार्य ने ड्राइवर नवीन को छोड़कर मामले की सुनवाई शुरू की क्योंकि जैसे ही उसे गिरफ्तार किया गया वह बीमार हो गया और पुलिस ने उसे स्थानीय अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया था जहाँ हाल ही में उसका निधन हो गया।”
त्रिपुरा में हरियाणा के व्यक्ति को मिली 14 साल की कैद
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