Monday, May 20, 2024
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‘पीटीआई बल्ला चुनाव चिह्न ‘ , पीएचसी के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम सुनवाई

इस्लामाबाद : पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के चुनाव चिह्न बल्ला इस्तेमाल करने संबंधी मामले में पेशावर उच्च न्यायालय (पीएचसी) के फैसले के खिलाफ चुनाव आयोग (ईसीपी) की अपील पर सुनवाई की।

मुख्य न्यायाधीश काजी फ़ैज़ ईसा की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई की। इस पीठ में न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मज़हर और न्यायमूर्ति मुसरत हिलाली शामिल भी थे।

मामले की कार्यवाही का सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर सीधा प्रसारण किया गया।

गौरतलब है कि पीएचसी की दो सदस्यीय पीठ ने बुधवार को चुनाव चिन्ह ‘बल्ला’ को रद्द करने और पीटीआई के अंतर-पार्टी चुनावों को खारिज करने के ईसीपी के फैसले को पलट दिया था।

पीटीआई नेता बैरिस्टर गौहर अली खान और पार्टी के छह अन्य नेताओं ने उच्च न्यायालय में एक संयुक्त याचिका दायर कर ईसीपी के फैसले को अवैध और अधिकार क्षेत्र से परे बताया था और उसके फैसले को रद्द करने की अपील की थी।

ईसीपी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और पीएचसी के संक्षिप्त आदेश के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 185(3) के तहत अपील करने की अनुमति के लिए एक याचिका दायर की।

अपील में चुनाव निकाय ने सवाल किया कि क्या मामले के महत्व को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा विस्तृत कारण बताए बिना एक संक्षिप्त आदेश के माध्यम से रिट याचिका का निपटारा करना उचित है।

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