अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी कर सकते हैं शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन
गौतमबुद्धनगर | जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्ध नगर लवेश कुमार सिसौदिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के ऐसे गरीब अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह हेतु “शादी अनुदान योजना” संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थी की पुत्री के विवाह पर शासन द्वारा 20,000 रुपये की सहयोग धनराशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व से लेकर 90 दिन बाद तक पात्र अभ्यर्थी http://shadianudan.upsdc.gov.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक का अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) का होना आवश्यक है। विवाह की तिथि पर पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय 100000/-रुपए (एक लाख रुपये) से अधिक नहीं होनी चाहिए। वृद्धावस्था, विकलांगता एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें केवल अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरना होगा। आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना आवश्यक है। जिला सहकारी बैंक के खाते को पीएफएमएस पोर्टल पर स्वीकृति नहीं दी जाएगी। आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, शादी का कार्ड, पुत्री की आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड तथा आवेदक का फोटो संलग्न करना आवश्यक है। विस्तृत जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, कमरा संख्या–111, विकास भवन, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्ध नगर में संपर्क कर सकते हैं।



