मऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक पहचान योजना के तहत फैमिली आईडी कार्ड की शुरुआत की है। जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र ने इस योजना की जानकारी दी।
फैमिली आईडी कार्ड 12 अंकों का होगा। इसमें पूरे परिवार का विवरण दर्ज होगा। राशन कार्ड धारकों के लिए उनके कार्ड पर अंकित नंबर ही फैमिली आईडी नंबर होगा। जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, वे फैमिली आईडी की वेबसाइट पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं।
सत्यापन की प्रक्रिया अलग-अलग क्षेत्रों के लिए निर्धारित है। ग्रामीण क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी ग्राम सचिव के माध्यम से सत्यापन करेंगे। शहरी क्षेत्र में उप जिलाधिकारी लेखपाल के माध्यम से आवेदनों का सत्यापन करेंगे।
इस कार्ड से केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। समाज कल्याण विभाग, दिव्यांग, प्रोबेशन और कृषि विभाग की योजनाएं इससे जुड़ी हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी भी इसका उपयोग कर सकते हैं।
प्रमाण पत्र में होगी आसानी फैमिली आईडी से लोगों को आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने में आसानी होगी। यूपी में रहने वाले परिवारों का लाइव डेटाबेस भी इससे तैयार होगा। यह व्यवस्था पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ सरलता से प्राप्त करने में मदद करेगी।
ऐसे करें फैमिली आईडी के लिए आवेदन नजदीकी जन सुविधा केन्द्र / पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते है। स्वयं आवेदन हेतु फैमिली आईडी पोर्टल http://familyid.up.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते है। परिवार के सभी सदस्यों का आधार एवं मोबाइल नम्बर आधार से लिंक होना अनिवार्य है। आवेदन के समय परिवार के सभी परिवार के सभी सदस्यों का मोबाइल OTP के माध्यम से E-KYC करना है। फैमिली आई.डी. पोर्टल पर आधार नम्बर के साथ लॉगिन करने पर यह मैसेज प्रदर्शित होगा कि “आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध है तो आवेदक दिए गए टैब पर क्लिक करके अपना फैमिली आईडी प्रिन्ट/डाउलोड कर सकते हैं।



