Saturday, September 21, 2024
spot_img
Homeउत्तर प्रदेशआजम खान, पत्नी और बेटे को हाईकोर्ट से जमानत

आजम खान, पत्नी और बेटे को हाईकोर्ट से जमानत

बेटे के फर्जी सर्टिफिकेट में आजम की सजा पर भी रोक, जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे
प्रयागराज। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। शुक्रवार को बेटे के फर्जी प्रमाण पत्र मामले में हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तीनों इस वक्त अलग-अलग जेल में बंद है।
बेटे अब्दुल्ला के दो बर्थ सर्टिफिकेट मामले में 7 महीने पहले 18 अक्टूबर 2023 को रामपुर की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट ने आजम, तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी।
हाईकोर्ट ने आजम की 7 साल की सजा पर भी रोक लगा दी, जबकि तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला की सजा पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई। 14 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद जस्टिस संजय सिंह की सिंगल बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट के वकील शरद शर्मा ने बताया कि आजम अभी जेल में रहेंगे, क्योंकि हेटस्पीच मामले में भी उन्हें 7 साल की सजा हुई है। बेटा अब्दुल्ला भी एक अन्य मामले में आरोपी है। ऐसे में सिर्फ तंजीन ही जेल से बाहर आएंगी।
हाईकोर्ट में आजम परिवार ने दाखिल की थी रिवीजन याचिका
आजम खान, तंजीन और अब्दुल्ला ने एमपी/एमएलए कोर्ट की सजा के खिलाफ रामपुर सेशन कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सेशन कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा था। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
आजम खान अभी सीतापुर जेल में बंद हैं, जबकि तंजीन रामपुर और अब्दुल्ला हरदोई जेल में बंद हैं। राज्य सरकार ने सजा के ऐलान के बाद ही आजम और बेटे को रामपुर से अलग-अलग जेल में शिफ्ट कर दिया था। पूरे परिवार को सजा सुनाए जाने के बाद आजम ने कहा था- इंसाफ और फैसले में फर्क होता है।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments