Friday, March 6, 2026
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स्वरोजगार की राह करें आसान, पीएम-अजय योजना का उठाएं भरपूर लाभ

जनपद के ग्रामीण-शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए सुनहरा अवसर

गौतमबुद्ध नगर : जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/पदेन जिला प्रबन्धक उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि० गौतमबुद्धनगर ने बताया कि केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमन्त्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी०एम०-अजय) के घटक ग्रान्ट इन ऐड योजनान्तर्गत ग्रामीण / शहरी क्षेत्रों के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार हेतु सुनहरा अवसर है।
ग्रान्ट इन ऐड योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के इच्छुक अभ्यर्थी कम से कम 03 लोगों का समूह बनाकर अथवा क्लस्टर के रूप में अपनी इकाई स्थापित कर सकते हैं। इसमें लाभार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण उनके सम्बन्धित व्यवसाय के अनुसार दिया जाएगा एवं प्रति व्यक्ति रू० 50,000/- अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो कम हो सरकारी अनुदान के रूप में देय होगा तथा परियोजना लागत का 5 प्रतिशत लाभार्थी अंशदान एवं शेष धनराशि बैंक के माध्यम से ऋण के रूप में प्राप्त होगी। इस घटक/ योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत परियोजनायें स्थापित करायी जा सकती है, जिसमें बुटीक व्यवसाय आधारित क्लस्टर, ब्यूटी पार्लर व्यवसाय आधारित क्लस्टर, क्लस्टर आधारित सोलर पैनल इन्स्टलैशन टेक्निशयन, लाजिस्टिक वाहन चालक क्लस्टर आधारित प्रोजेक्ट, कीआस्क/किराना दुकान / जनरल स्टोर क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट, सर्विस क्लस्टर आधारित फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर, आटो रिक्शा/ई० रिक्शा चालक सर्विस क्लस्टर बेस्ड प्रोजेक्ट, समूह आधारित मुर्गी पालन व्यवसाय, समूह आधारित डेयरी एवं वर्मी कम्पोस्ट व्यवसाय, समूह आधारित बकरी पालन व्यवसाय, क्लस्टर आधारित समूह में निर्माण कार्य करने हेतु मल्टी-रिकल्ड रिसोर्स बनाने हेतु, महिला गृह उद्योग/स्वत: रोजगार आधारित क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट, टू व्हीलर/थ्री व्हीलर मैकेनिक सर्विस का क्लस्टर बेस्ड समूह आधारित प्रोजेक्ट, क्लस्टर आधारित आईटी सपोर्ट / हार्डवेयर का कार्य करने हेतु, क्लस्टर आधारित माडुलर फर्नीचर / बढई का कार्य करने हेतु, क्लस्टर आधारित जन सुविधा केन्द्र का कार्य करने हेतु आदि प्रोजेक्ट सम्मिलित है।
उन्होंने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत जनपद में निवासरत ऐसे व्यक्ति लाभान्वित किये जाएंगे जो निम्न अर्हता रखते हों, जिसमें लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति एवं जनपद का निवासी हो, लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो, लाभार्थी का परियोजना की जरूरतानुसार साक्षर होना अनिवार्य है, लाभार्थी क्लस्टर एवं समूह के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो, लाभार्थी पूर्व में निगम द्वारा संचालित योजनाओं का बकायेदार न हो तथा एकमुश्त समाधान योजना के माध्यम से ऋण अदायगी न की गयी हो, लाभार्थियों के चयन में आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, किन्तु रू0 2.50 लाख (ढाई लाख रूपये) वार्षिक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जायेगी, लाभार्थी का सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, लाभार्थी कार्यालय में उपस्थित होकर ऑफलाईन आवेदन कर सकते है, अथवा वेबसाईट https://grant-in-aid.upscfdc.in के माध्यम से आनलाईन आवेदन भी कर सकते है, आवेदक का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर किया जायेगा।
उन्होंने यह भी बताया कि आवेदक ऑफलाइन/ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित स्व-सत्यापित दस्तावेज जमा करें, जिसमें 02 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, उच्चतम शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि सम्मिलित हैं। अतः समस्त इच्छुक आवेदक जो सम्बन्धित योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे शहरी क्षेत्र के आवेदक आवेदन पत्र जनपद स्तर पर कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) विकास भवन गौतमबुद्धनगर में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक आवेदन पत्र सम्बन्धित विकास खण्ड में ग्राम / सहायक विकास अधिकारी (स०क०) से संपर्क कर जमा कर सकेंगे।

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