ग्रेटर नोएडा: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) क्षेत्र में “एयरपोर्ट सिटी 35C – निहाल सिंह एनक्लेव” नामक एक बड़ी आवासीय कॉलोनी धड़ल्ले से बेची जा रही है। कॉलोनी को नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी के पास “गेटेड टाउनशिप” और “रेजिस्ट्री, दाखिल-खारिज एवं कब्जा उपलब्ध” बताकर प्रचारित किया जा रहा है।
हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बिना प्राधिकरण की ले-आउट स्वीकृति, ज़ोनिंग परिवर्तन, व भूमि उपयोग अनुमति (Land Use Approval) के कोई भी कॉलोनी विकसित करना पूर्णतः अवैध है।बावजूद इसके, Keshav Kunj Infra and Services Pvt. Ltd. द्वारा कॉलोनी का जोर-शोर से प्रचार किया जा रहा है।
ग्राहकों को गुमराह करने के लिए “ना लॉटरी, ना इंतजार, प्लॉट तैयार हैं” जैसे नारों का उपयोग किया जा रहा है।विशेष बात यह है कि इस कॉलोनी के विज्ञापन में 8 एकड़ गेटेड सोसाइटी, 24×7 सिक्योरिटी, मंदिर, क्लब हाउस, सड़क, सीवर, स्ट्रीट लाइट आदि सुविधाओं का दावा किया गया है, जबकि इस तरह के विकास कार्यों के लिए कोई वैध स्वीकृति प्राधिकरण की वेबसाइट या दस्तावेज़ों में उपलब्ध नहीं है।