Saturday, March 7, 2026
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बैटरी खराब होने पर उपभोक्ता फोरम का निर्णय:माइक्रोटेक कंपनी को नई बैटरी और 3 हजार रुपए हर्जाना देने का आदेश

औरैया : औरैया में एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता अधिकार मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने बैटरी निर्माता माइक्रोटेक कंपनी के खिलाफ फैसला सुनाया है।

ग्राम उड़नपुरा के अधिवक्ता संजीव पाण्डेय ने 8 मई 2021 को मार्शल कम्प्यूटर एण्ड मोबाइल सेन्टर, कानपुर रोड, औरैया से एक इन्वर्टर बैटरी खरीदी थी। गारंटी अवधि के दौरान ही बैटरी खराब हो गई। दुकानदार के माध्यम से शिकायत करने पर भी कंपनी ने बैटरी बदलने से इनकार कर दिया।

इसके बाद अधिवक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। फोरम ने इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का मामला माना।

फोरम ने अपने आदेश में कंपनी को पुरानी बैटरी के बदले नई बैटरी देने का निर्देश दिया है। साथ ही मानसिक और शारीरिक कष्ट के लिए 1500 रुपए तथा मुकदमे का खर्च 1500 रुपए, कुल 3000 रुपए 30 दिनों के भीतर देने का आदेश दिया है।

यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन गया है। इससे अन्य उपभोक्ताओं को भी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने की प्रेरणा मिलेगी।

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