Friday, March 6, 2026
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नोएडा यमुना डूब क्षेत्र में 23 फार्म हाउस तोड़े:डीएम के आदेश पर प्राधिकरण के सहयोग से सिचाई विभाग ने लिया एक्शन, जारी हुए थे नोटिस

नोएडा: यमुना हिंडन डूब क्षेत्र में फार्म हाउस बनाने वालों के खिलाफ जिलाधिकारी के आदेश पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से नोएडा प्राधिकरण के सहयोग से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। सेक्टर-151 स्थित हिंडन व यमुना के डूब क्षेत्र में 23 फार्म हाउस को ध्वस्त किया गया। बताया जाता है कि नदी के एक किलोमीटर डूब क्षेत्र में यह निर्माण कराया जा रहा था।

हल्का विरोध के बीच हुआ एक्शन

फार्म हाउस का निर्माण करने वालों ने हल्का विरोध किया। मौके पर भारी भरकम पुलिस बल व प्रशासनिक अमला देखकर विरोध करने वाले शांत हो गए। बता दें कि कार्रवाई से पहले उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की ओर से फार्म हाउस काटने वाले भारत शर्मा को 28 जुलाई को नोटिस जारी किया गया था। कहा गया था कि वह यमुना का डूब क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग कर अवैध निर्माण करा रहे है। आपकी यह कार्यवाही कैनाल एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। यदि नोटिस को लेकर आपको कोई आपत्ति है या कोई प्रमाण प्रस्तुत करना चाहते है तो चार अगस्त जवाब दिया जाए।

20 अगस्त को डीएम ने दिया आदेश

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने 20 अगस्त को एक्शन के लिए आदेश जारी किया था। इसमें स्पष्ट किया था कि फ्लड जोन में किसी प्रकार का निर्माण अनुमान्य नहीं है। यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट के तहत फ्लड जोन में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनापत्ति नहीं दी जाएगी। न ही भू मानचित्र स्वीकृत किया जाएगा। अवैध निर्माण को रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

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