प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: खरीफ 2025 के लिए 31 जुलाई अंतिम तिथि, कृषक जल्द कराएं बीमा
गौतमबुद्धनगर: जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में उप कृषि निदेशक गौतम बुद्ध नगर ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ मौसम 2025 में जनपद के कृषकों के लिए बीमा कराने की तिथि 31 जुलाई 2025 है। अतः सभी कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसल का बीमा अवश्य कराएं और फसल में होने वाली क्षति के जोखिम से बचे।
उन्होंने बताया कि जनपद में योजना को संचालित करने हेतु एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को नामित किया गया है। खरीफ की फसल में धान एवं बाजरा तथा रबी की फसल में गेहूं की फसल को इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।
उन्होंने बताया कि धान की फसल की बीमित धनराशि 84100 रूपये है एवं कृषक अंश के रूप में 02 प्रतिशत (धनराशि रुपए 1682 प्रति हेक्टेयर) प्रीमियम बैंक द्वारा लिया जाएगा। बाजरा की बीमित धनराशि 33600 रूपये है एवं कृषक अंश के रूप में 02 प्रतिशत(धनराशि रुपए 672 प्रति हेक्टेयर) प्रीमियम बैंक द्वारा लिया जाएगा तथा गेहूं की फसल की बीमित धनराशि 86500 रूपये एवं कृषक अंश के रूप में 1.5 प्रतिशत (धनराशि रुपए 1297.50 प्रति हेक्टेयर) प्रीमियम बैंक द्वारा लिया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि यह योजना जनपद के सभी ऋणी व गैर ऋणी कृषकों के लिए लागू होगी। ऋणी कृषकों के लिए यह योजना स्वेच्छिक है एवं ऋणी/अऋणी कृषक 31 जुलाई 2025 तक अपनी धान व बाजरे की फसल का बीमा बैंक एवं जन सेवा केंद्र के माध्यम से करा सकते हैं। फसल कटाई के उपरांत आगामी 14 दिनों तक खेत में सूखने हेतु रखी गयी फसल को ओलावृष्टि/चक्रवात/चक्रवाती वर्षा/बे मौसम वर्षा से क्षति की स्थिति में कृषक को 72 घंटे के अंदर भारत सरकार के फसल बीमा टोल फ्री नंबर 14447 अथवा क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से आपदा घटित होने की सूचना देना अनिवार्य है। इस योजना के संबंध अन्य किसी भी सहायता के लिए कृषक जिला प्रबंधक फसल बीमा गौतम बुद्ध नगर से मोबाइल नंबर 7906769211 पर संपर्क कर सकते हैं।



