कहा- अभी कोई आदेश देना सही नहीं, हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करें
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई 26 जून तक के लिए टाल दी है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई आदेश देना सही नहीं होगा। थोड़ा इंतजार करना चाहिए।
अरविंद केजरीवाल लोअर कोर्ट के जमानत दिए जाने के बावजूद जेल में हैं, क्योंकि ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में उनकी जमानत का विरोध करते हुए रोक की मांग की थी। 21 जून को दिल्ली हाईकोर्ट की वेकेशनल बेंच ने ईडी की याचिका पर फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे। तब तक जमानत पर रोक रहेगी। हाईकोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
सुप्रीम कोर्ट में सुनावई के दौरान जस्टिस मिश्रा ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखना असमान्य बात है। आमतौर पर स्टे की याचिका में फैसला उसी समय सुनाया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। वहीं, ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलीलें दी।
केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाली
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