Friday, March 6, 2026
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कृषकों को दी जाए दवाई की पूरी जानकारी, नियमों की अनदेखी पर कार्रवाई तय

खरीफ 2025: कीटनाशी विक्रेताओं को कृषि विभाग के निर्देश, कैश रसीद देना अनिवार्य

ग्रो सेफ फूड अभियान के तहत धान की फसल को सुरक्षित बनाने की पहल तेज

अनधिकृत कीटनाशक बेचने पर होगी सख्त कार्रवाई, स्टॉक सीज व लाइसेंस रद्द की चेतावनी

गौतमबुद्धनगर: जिला कृषि रक्षा अधिकारी गौतम बुद्ध नगर विनोद कुमार ने बताया कि जनपद में खरीफ 2025 में कृषकों द्वारा धान की फसल प्रमुखता से उगाई जा रही है, किसानों को धान की फसल को कीट, रोग नियंत्रण हेतु उच्च गुणवत्तायुक्त रसायन प्रयोग किये जाने के दृष्टिगत कीटनाशी डीलरों को निर्देशित किया जाता है कि विक्रय किये जा रहे कीटनाशकों की कैश रसीद किसानों को पूर्ण विवरण सहित अनिवार्य रूप से जारी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि ग्रो सेफ फूड अभियान के अंतर्गत विभागीय निर्देश के परिपालन में बेचे जा रहे कीटनाशकों की प्रयोग विधि, छिड़काव का तरीका, दी जा रही दवाई से कितना क्षेत्र उपचारित होगा, छिड़काव में अन्तराल आदि सभी जानकारी अवश्य ही किसानों को दी जाएं। विक्रेता के द्वारा सुनिश्चित करना होगा कि जिस कम्पनी का कीटनाशक बेचने हेतु अधिकृत हैं, उसी कन्पनी की दवाई बेची जा रही है।

सभी दवाईयों का स्टाक, रजिस्टर, बिल व अधिकार पत्र दुकान पर अवश्य रखें जायें, साथ ही सभी दवाईयों का स्टाक बोर्ड पर पूर्ण विवरण सहित अंकित होना चाहिये, यदि निरीक्षण के समय किसी अन्य फर्म, कम्पनी का कीटनाशक पाया जाता है तो उसको अवैध स्टाक मानते हुए स्टाक सीज की कार्यावाही की जायेगी साथ ही कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के प्राविधानों का उल्लंघन पाये जाने पर कीटनाशी विक्रय लाइसेंस निलंबित/निरस्त कर दिया जायेगा।

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