देश में इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया
नई दिल्ली। देश में तीनों सेनाओं के जवानों पर अब एक ही अधिकारी एक्शन ले सकेगा। 27 मई से इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नियम लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया।
नए कानून बनने से इंटर सर्विस ऑर्गनाइजेशन के तहत एक कमांडर-इन-चीफ/ऑफिसर-इन-कमांड की नियुक्ति होगी। यह कमांडर सैनिकों पर कंट्रोल करने, कार्रवाई करने में सक्षम होगा। फिर सैनिक किसी भी सेना से जुड़ा हो।
राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद बन गया था कानून
इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन बिल दो साल पहले मानसून सत्र में संसद में पेश और पारित किया गया था। 15 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे 10 मई 2024 से लागू किया गया। सरकार ने बुधवार को नए नियमों को भी आधिकारिक रूप से राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है।